Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार में निवास करने वाली बेटियों के माता-पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत किया गया है। इस योजना से राज्य सरकार बेटियों के विवाह हेतु ₹51000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी, ये पैसा लाभार्थी बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
अगर आप भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन फार्म जमा कर अपनी बेटी के शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा।
आज इस आर्टिकल में हम आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन फार्म जमा करने की प्रक्रिया, इस योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता एवं आवेदन जमा करने हेतु लगने वाले जरूरी दस्तावेज की जानकारी प्रदान करेंगे।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 Overview
आर्टिकल का नाम | Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana |
योजना | Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana |
राज्य | मध्य प्रदेश |
शुरू कब किया गया | वर्ष 2016 |
लाभार्थी | गरीब परिवार की बेटिया |
लाभ | 51000 रूपये |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://mpvivahportal.nic.in/ |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य की महिलाओं एवं बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी। इसी में से एक योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है जिसे वर्ष 2007 में शुरू की गई थी, इस योजना का लक्ष्य राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक मदद प्रदान करना है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है। योजना के तहत राज्य की विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं भी आवेदन फार्म जमा कर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक राशि प्राप्त कर सकती हैं।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी परिवार की बेटियां आवेदन फार्म जमा कर सकती हैं।
- इस योजना का आवेदन फार्म जमा करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक बेटी के माता-पिता के पास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- इस योजना की राशि प्राप्त करने के लिए स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदन फार्म जमा करने वाली बेटी का नाम मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए।
- विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- समग्र आईडी
- मोबाइल नंबर
- बीपीएल राशन कार्ड
- विधवा महिलाओं है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Online Apply कैसे करें?
अगर आप भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर आवेदन करना होगा। आगे हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया बता रहे है –
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
- यहां आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन उपरांत आपको यूजर आईडी एवं पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है।
- लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस योजना का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा।
- यहां आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही है समस्त जानकारी को अच्छे से भरना है।
- फिर इस योजना में लगने वाले जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना है।
- आखिर में सबमिट पर क्लिक करके अपने आवेदन फार्म को जमा करना है।
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं आवेदन फार्म जमा हो जाने के बाद आपको अपने जनपद पंचायत कार्यालय जाकर संपर्क करना होगा। क्योंकि इस योजना के तहत सामूहिक विवाह के जरिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विवाह आयोजित करवाया जाता है। इसलिए आपको जनपद पंचायत कार्यालय से सामूहिक विवाह आयोजन की तारीख की जानकारी प्राप्त करनी होगी।