Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Apply Online Form PDF: प्राकृतिक आपदा के कारण अक्सर किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन कर रही है सरकार के इस योजना में किसान अपने फसलों का सिर्फ 1 रुपए में बीमा करवा सकते हैं। आवेदन करने के बाद किसान का फसल प्राकृतिक आपदा या सुखाड़ के कारण बर्बाद हो जाता है तो उस स्थिति में सरकार किसानों फसल पर मुआवजा राशि उपलब्ध कराएगी।
इस योजना में किसानों को फसल पर सहायता राशि आवेदन करने के पश्चात दिया जाएगा, देश के इच्छुक किसान जो भी बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं उन्हें आवेदन करने होंगे। आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं तथा Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Form PDF से संबंधित सभी जानकारी के लिए लेख में अंत तक बन रहे हैं।
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Apply Online Form PDF Overview
आर्टिकल का नाम | Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Apply Online Form PDF |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
किसने शुरू किया | भारत सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | किसान |
लाभ | फसल नुकसान पर मुआवजा राशि मिलेगा |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in/ |
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2024
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत किसान अपने फसलों का बीमा सिर्फ ₹1 में करवा सकते हैं। यदि किसानों का फसल प्राकृतिक आपदा के कारण किसी कारण वश 30% या उससे अधिक नुकसान हो जाता है तो सरकार द्वारा वैसे स्थिति में किसानों को मुआवजा राशि दिया जाएगा। किसान खरीफ के सीजन में धान और मक्का जैसे फसलों का बीमा कर सकते हैं।
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन किसान स्वयं से भी कर सकते हैं साथ ही साथ किसान नजदीकी CSC केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर लाभ ले सकते हैं जिसके लिए आपको इस योजना के आवेदन फार्म वंशावली फॉर्म की आवश्यकता होगी जो हमने नीचे उपलब्ध कराया है।
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Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana का उद्देश्य
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगा। इस योजना में किसान अपने फसलों का सिर्फ ₹1 खर्च कर बीमा करवा सकते हैं साथ ही बीमा करवाने के पश्चात उन्हें प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य कारणों से फसल नष्ट होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट हो जाता है तो सरकार द्वारा मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसानों के आर्थिक स्थिति खराब न हो।
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima (PMFBY) Yojana Last Date
सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन की तिथि सरकार ने पहले 31 सितंबर तक निर्धारित किया था जिसे बाद में बढ़कर 15 सितंबर तक कर दिया गया है। यानी इच्छुक किसान अब अपने फसलों का बीमा 15 सितंबर तक करा सकते हैं।
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana प्रीमियम राशि
जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा करवाने पर प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है लेकिन आप बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसलों का बीमा सिर्फ ₹1 में करा सकते हैं। फसल का बाकी प्रीमियम राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, साथ ही फसल बर्बाद हो जाने के पश्चात किसानों के द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
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Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत आने वाले फैसले
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा खरीफ और रवि दोनों ही सीजन पर किसानों के फसलों का बीमा अवसर उपलब्ध कराया जाता है। खरीफ के सीजन में धान और मक्का जैसे फसलों पर बीमा किया जाता है जबकि रवि के सीजन में आलू, गेहूं, चना इत्यादि जैसे फसलों का बीमा किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत किसान सिर्फ ₹1 की प्रीमियम राशि का भुगतान कर अपने फसलों का बीमा कर सकते हैं, यदि किसान धान के लिए बीमा करता है तो उसे प्रति एकड़ ₹70000 जबकि मक्का की फसल में ₹50000 प्रति एकड़ तक सहायता दिया जाता है।
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के महत्वपूर्ण बिंदु
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान सिर्फ 1 रुपए में अपने फसल का बीमा करवा सकता है।
- फसल बीमा करने पर अधिकांश प्रीमियम राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- शेष प्रीमियम राशि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से भुगतान किया जाएगा भुगतान किया जाएगा।
- साथ ही फसल कटाई होने के 14 दिनों के उपरांत में भी यदि चक्रवात या अत्यधिक वर्षा के कारण फसल नुकसान होता है तो सरकार सहायता प्रदान करेगी।
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जमीन से संबंधित पेपर
- बैंक पासबुक
- फसल बुवाई का डेट
- मोबाइल नंबर
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आवेदन फॉर्म
- वंशावली फॉर्म
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Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana PDF Form Download
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन आप ऑनलाइन कर सकती हैं, ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इस योजना के आवेदन फार्म तथा वंशावली फॉर्म की आवश्यकता होगी जिसको भरकर वेरिफिकेशन के लिए ग्राम पंचायत के मुखिया से सिग्नेचर करवाना है।
आवेदन फार्म | Click Here |
वंशावली फॉर्म | Click Here |
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Apply Online कैसे करें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन किसान नजदीकी बैंक शाखा, प्रज्ञा केंद्र या अधिकृत बीमा कार्यालय के माध्यम से कर सकते हैं। साथ किसान ऑनलाइन माध्यम से भी इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसानों को नजदीकी CSC केंद्र में जाना होगा जहां से वे सिर्फ ₹1 का प्रीमियम भुगतान कर अपने फसल का बीमा कर सकते हैं। और यदि किसान खुद से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताए स्टेप को फॉलो करें –
Step 1: ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट में जाना है।
Step 2: मुख्य पेज पर आपको Farmer Corner पर क्लिक करना है। इसके बाद Login For Farmer पर आपको क्लिक करना है।
Step 3: इसके बाद एक फॉर्म खुलकर आएगा यहां आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापन करना है।
Step 4: इसके बाद कैप्चा कोड को फील कर Create User पर क्लिक करना है।
Step 5: इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन आधिकारिक पोर्टल अधिकारी पोर्टल में संपूर्ण होगा।
Step 6: इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी वेरिफिकेशन कर पोर्टल में लॉगिन करना है।
Step 7: अब अगले पेज में एक फॉर्म खुलेगा जिसको आपको भरना है।
Step 8: फॉर्म को भरने के पश्चात आवश्यक दस्तावेजों को आपको स्कैन कर अपलोड करना है।
Step 9: अब अंत में आपको ₹1 प्रीमियम राशि का भुगतान कर सबमिट करना है।
इस प्रकार से आपका बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन संपूर्ण हो जाएगा।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana Online Registration
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Helpline Number
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि आपको आवेदन में कोई समस्या आ रही है या इस योजना से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सवाल जवाब के लिए आप सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं।