Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana : सरकार गरीबों को घर बनाने में सहायता प्रदान करने हेतु कई आवास योजना का संचालन कर रही है जिनमें से एक पीएम आवास योजना है। पीएम आवास योजना के तर्ज पर राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के श्रमिक वर्ग के लोग जो अपने दैनिक जीवन में पक्के मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं
उन्हें 1.5 लाख रुपए का सहायता प्रदान किया जाता है। इसके अलावा राज्य के ऐसे श्रमिक है जो 5 लाख रुपए तक का घर निर्माण करता है उसे सरकार द्वारा 25% की अनुदान राशि प्राप्त होगी। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान के मूल निवासी श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आवेदन कर घर बनाने हेतु सरकार से 1.5 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद आप ले सकते हैं।
यदि आप राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केवल आवेदन करने की आवश्यकता है। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन कर आप लाभ बड़े ही आसानी से लाभ ले सकते हैं जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस आर्टिकल में प्राप्त होगी।
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana Overview
पोस्ट का नाम | Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana |
योजना | Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana |
शुरू किसने किया? | राजस्थान सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के श्रमिक एवं गरीब परिवार |
लाभ | 1.50 लाख रुपए |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://labour.rajasthan.gov.in/ |
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana 2024
राजस्थान के श्रमिक वर्ग के परिवारों को घर बनाने में सहायता प्रदान करने हेतु जनवरी 2016 को Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana का शुरुआत राज्य सरकार द्वारा किया गया है। सरकार इस योजना में श्रमिक कार्ड धारक परिवार जो अपने दैनिक जीवन में पक्के घर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए तक सहायता प्रदान करेगी।
इसके अलावा अगर श्रमिक परिवार 5 लाख रुपए तक का घर निर्माण करता है तो उस स्थिति में सरकार घर के लागत का कुल खर्च 25% उपलब्ध कराती है। Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि लाभार्थियों के बैंक के खाते में सीधे सरकार ट्रांसफर की जाती है।
इस योजना का लाभ लेने हेतु केवल आवेदन करने होंगे, आवेदन में आपको कुछ पात्रता को तथा आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी। आप राजस्थान सरकार द्वारा संचालित निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ आवेदन कर कैसे ले सकते हैं? इसकी पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में प्राप्त होगी।
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana का उद्देश्य
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को शुरू कर संचालन करने के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य वैसे श्रमिक जो अपने दैनिक जीवन में घर के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन पैसों की आर्थिक तंगी के कारण जो घर बनाने में असमर्थ हैं वैसे लोगों को घर बनाने में सहायता प्रदान करना है। सरकार द्वारा इस योजना में राज्य के श्रमिक जो दैनिक जीवन में दिहाडी मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं
और जो झोपड़पट्टी में रहा करते हैं सरकार उन्हें 1.5 लाख रुपए तक घर बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक भवन निर्माण में सरकार अनुदान राशि भी प्रदान करेगी। Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana राज्य के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके संचालन से उन्हें रहने के लिए पक्का घर की सुविधा प्राप्त होगी।
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana के लिए पात्रता
- राजस्थान सरकार द्वारा संचालित निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणी के लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
- इसके अलावा इस योजना का लाभ पाने हेतु आवेदक के पास योजना से जुड़े संपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए।
- अगर आवेदक राजस्थान का मूल निवासी है और उसने निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन किया है तभी लाभ के लिए पात्र है।
- अगर श्रमिक निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत है तो वह निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना लिए पात्र है।
- इसके अलावा निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा तभी लाभ प्रदान किया जाएगा भवन निर्माण वाली जमीन पति या पत्नी के नाम पर हो।
- अगर परिवार का वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो वैसे स्थिति में लाभ नहीं मिलता है।
- इसके अलावा भवन निर्माण वाले जमीन पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana Online Apply कैसे करें
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर लेना चाहते हैं तो आप नीचे बताए जानकारी के आधार पर आवेदन कर सकते हैं –
- राजस्थान सरकार द्वारा संचालित निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना Online Apply के लिए आपको सबसे पहले इस योजना के आधिकारिक पोर्टल में जाना है।
- यहां होम पेज पर आपको BOCW Board पर सबसे पहले क्लिक करना है इसके बाद आपको Scheme में निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का चयन करना है।
- इसके बाद निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है।
- फॉर्म को भरने के बाद ऊपर बताए जरूरी दस्तावेजों में से जो मांगा जाए उसे स्कैन कर अपलोड करना है और इसके बाद अंत में आपको सबमिट करना है
- इस प्रकार से आपका निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में पंजीकरण हो जाएगा।
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana Offline Apply कैसे करें
यदि आप राजस्थान सरकार द्वारा संचालित निर्माण श्रमिक सुलभ योजना का लाभ Online Apply कर लेने में असमर्थ है तो इसका आप लाभ Offline Apply कर भी ले सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी या अन्य विभाग के आधिकारिक कार्यालय में सबसे पहले जाना होगा, जहां से आपको इस योजना का आवेदन फार्म प्राप्त होगा।
Nirman Shramik Sulabh Aawas Yojana का आवेदन फार्म करने के पश्चात फॉर्म को भरना है और फिर आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संग्रह करना है और फिर संबंधित कार्यालय में ही आपको आवेदन फार्म को जमा कर देना है। इसके बाद श्रमिक श्रम विभाग के द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार आपके बैंक के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर कर देगी।